Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana: इन महिलाओ को सरकार देती है 5100 रूपए, आप भी इस तरह उठा सकते है लाभ

Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना (जिसे महिला श्रमिक सम्मान योजना के नाम से भी जाना जाता है) एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है।

Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को सालाना आर्थिक मदद देकर उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना है। इससे वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों जैसे कपड़े, जूते-चप्पल, सुरक्षा उपकरण और घरेलू सामान खरीद सकें, और आत्मनिर्भर बनें।

लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:

  • महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • वह हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में कम से कम 1 वर्ष से नियमित रूप से पंजीकृत श्रमिक होनी चाहिए।
  • लाभ हर साल सदस्यता नवीनीकरण (renewal) के समय ही प्रदान किया जाता है।

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मिलने वाली सहायता

पात्र महिला श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष 5100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि का उपयोग निम्नलिखित चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता है:

  • साड़ी या सूट
  • चप्पल/जूते
  • रेनकोट
  • छाता/छतरी
  • सेनेटरी नैपकिन
  • रसोई के बर्तन या अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं

यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में या नवीनीकरण के दौरान उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महिला श्रमिक अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी कर सके।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय ये दस्तावेज तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा का)
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
  • श्रमिक पंजीकरण/सदस्यता प्रमाण पत्र

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Haryana Mahila Sharmik Samman Yojana आवेदन कैसे करें?

यह योजना पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती है। आवेदन या नवीनीकरण के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://hrylabour.gov.in/
  2. होमपेज पर “ई-सर्विस” या “Building & Other Construction Workers Welfare Board” सेक्शन चुनें।
  3. HBOCWWB के अंतर्गत उपलब्ध योजनाओं में “मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना” का विकल्प ढूंढें।
  4. पंजीकरण/नवीनीकरण फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें (जैसे आधार नंबर, मोबाइल, आदि)।
  5. सभी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  6. सफल सबमिशन के बाद सदस्यता नवीनीकरण पर लाभ स्वतः मिलेगा।

यह योजना महिलाओं को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यदि आप या आपकी कोई जानकार महिला श्रमिक पात्र है, तो जल्द से जल्द पंजीकरण/नवीनीकरण करवाएं और लाभ उठाएं!

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