Mukhymantri Rajshri Yojana 2026: सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटियों के जन्म, स्वास्थ्य, टीकाकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को कुल 50,000 रुपये की सहायता 6 अलग-अलग किस्तों में प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य फोकस बालिकाओं की स्थिति मजबूत करना, लिंग अनुपात सुधारना और परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। यह योजना राजस्थान की मूल निवासी बालिकाओं के लिए उपलब्ध है और लाभ माता-पिता या अभिभावक के खाते में सीधे ट्रांसफर होता है।
Mukhymantri Rajshri Yojana का अवलोकन
- योजना का नाम: मुख्यमंत्री राजश्री योजना
- शुरुआत: 1 जून 2016
- लाभ राशि: कुल 50,000 रुपये (6 किस्तों में)
- लाभार्थी: राजस्थान में 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाएं (पहली दो बेटियों तक सीमित कुछ मामलों में)
- उद्देश्य: बेटी के जन्म को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना
- विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
योजना के लाभ (किस्तों में राशि)
सहायता राशि बालिका के विकास के विभिन्न चरणों पर आधारित है:
- जन्म के समय (संस्थागत प्रसव पर): 2,500 रुपये
- 1 वर्ष पूर्ण होने पर (पूर्ण टीकाकरण के बाद): 2,500 रुपये
- कक्षा 1 में प्रवेश पर: 4,000 रुपये
- कक्षा 6 में प्रवेश पर: 5,000 रुपये
- कक्षा 10 में प्रवेश पर: 11,000 रुपये
- कक्षा 12 में प्रवेश/उत्तीर्ण होने पर: 25,000 रुपये
कुल: 50,000 रुपये
(नोट: कुछ अपडेट्स में राशि बढ़ाने की चर्चा रही है, लेकिन वर्तमान में मानक 50,000 रुपये ही है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत चेक करें।)
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:
- बालिका राजस्थान राज्य की निवासी हो।
- जन्म तिथि 1 जून 2016 या उसके बाद हो।
- प्रसव राजकीय अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना (JSY) से जुड़े पंजीकृत निजी संस्थान में हुआ हो।
- बालिका राज्य के सरकारी/मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही हो।
- माता-पिता/अभिभावक के पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड उपलब्ध हो।
- योजना मुख्य रूप से पहली दो बालिकाओं पर लागू होती है (कुछ स्रोतों के अनुसार)।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन और लाभ प्राप्ति के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं:
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (बालिका और माता-पिता का)
- जन आधार कार्ड
- ममता कार्ड (यदि उपलब्ध)
- टीकाकरण कार्ड/स्वास्थ्य कार्ड
- स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र (कक्षा 1, 6, 10, 12 के लिए अलग-अलग)
- बैंक खाता पासबुक (बालिका या माता के नाम पर)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें (ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रक्रिया)
- जन्म के समय: सरकारी/पंजीकृत अस्पताल में प्रसव के बाद स्वास्थ्य अधिकारी या ANM से फॉर्म भरवाएं।
- बाद की किस्तों के लिए: स्थानीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय या महिला एवं बाल विकास विभाग के केंद्र पर संपर्क करें।
- फॉर्म प्राप्त करें, सही जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद सत्यापन होता है, फिर राशि DBT के माध्यम से खाते में आती है।
- कुछ किस्तों (जैसे कक्षा 1 प्रवेश) के लिए स्कूल या ऑनलाइन पोर्टल (jankalyan.rajasthan.gov.in) के जरिए आवेदन संभव।
यह योजना हजारों परिवारों को बेटियों की परवरिश में सहारा दे रही है। यदि आपकी बालिका पात्र है तो जल्दी आवेदन करें और लाभ उठाएं। शुभकामनाएं!